parivarik labh yojana check status: यूपी के ऐसे परिवार जिनमें मुख्य रूप से कमाने वाले व्यक्ति की किसी कारणवश असमय मृत्यु हो जाती है उनके कठिन समय के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, 30 हजार रुपये तक आर्थिक मदद देती है। अगर आपने इस योजना में आवेदन करवाया है और अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि पारिवारिक लाभ का पैसा कब आएगा और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ आवेदन की स्थिति की चेक करें तो इस पोस्ट में बताये गए तरीके से आप इसकी जानकारी चेक कर सकते हैं –
parivarik labh yojana check status –
पारिवारिक लाभ योजना का पैसा चेक करने के लिए इन स्टेप को फॉलो करें –
- Step 1 – ब्राउज़र में योजना की ऑफिसियल वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in खोलें
- Step 2 – होम पेज पर ही आपको “आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें)” लिंक खोलना होगा
- Step 3 – अब आपके सामने पंजीकृत आवेदक लॉगिन वाला पेज खुल जाएगा जिसमें आवेदक की पंजीकरण संख्या, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व कैप्चा भरकर ओटीपी (O.T.P) भेजें बटन पर क्लिक करना है
- Step 4 – अब अपने मोबाइल पर आये OTP नंबर को भरें और लॉगिन बटन दबाएँ
- Step 5 – अगले पेज में आपके सामने जिला सेलेक्ट करने व खाता संख्या अथवा पंजीकरण संख्या इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट का विकल्प आएगा, इसे भरें
- Step 6 – और लास्ट में Search Status बटन पर क्लिक करें
यह प्रोसेस करने की बाद आपके स्क्रीन पर आवेदक के आवेदन की वर्तमान स्तिथि की जानकारी व पेमेंट यदि रिलीज़ हुई है तो उसकी डिटेल दिखाई देने लगेगी। इसमें एप्लीकेशन अगर सही होगा Aprooved और अगर अभी प्रोसेस में है तो Pending लिखकर बताएगा।
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पारिवारिक लाभ लिस्ट सूची 2025
इस योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर आप प्रत्येक वर्ष जो लाभार्थी आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं, उनकी डिटेल देख सकते हैं इसकी प्रक्रिया प्रकार है –
- Step 1 – अपने इन्टरनेट ब्राउज़र में योजना की यह लिंक खोलें – https://nfbs.upsdc.gov.in/Public/samajkalyanparivariklabhfinalreport.aspx
- Step 2 – अब आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको वित्तीय वर्ष व अपने जिले के नाम पर क्लिक करना है
- Step 3 – इसके बाद अपनी तहसील के नाम पर क्लिक करना है
- Step 4 – उसके बाद अगले पेज में अपने ब्लाक या टाउन के नाम पर क्लिक करना है
- Step 5 – अगेल पेज में अपनी पंचायत के नाम पर क्लिक करना है
- Step 6 – फिर आपके सामने उस पंचायत के अंतर्गत पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थी का नाम व कितना अमाउंट मिला है इसकी जानकारी देखने को मिल जायेगी।
लाभार्थी अपने पास रखें ये जानकारी व ध्यान रखने योग्य बातें –
ऑनलाइन जानकारी या स्टेटस चेक करने के लिए पारिवारिक लाभ आवेदन भरने के बाद, पंजीकरण संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उसे सुरक्षित रखें।
सरकार इस योजना में आवेदक के आधार सीडेड बैंक खाते में सहायता राशि भेजी जाती है। इसलिए आवेदन भरने से पहले बैंक खाते को आधार से लिंक्ड (Aadhaar Seeding) जरूर करवा लें।
नए आवेदन में लगने वाले डाक्यूमेंट्स –
- पहचान प्रमाण
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु/जन्म प्रमाण पत्र
- परिवार की जानकरी / राशन कार्ड
- बैंक खाता AADHAAR Seeded
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
राष्ट्रिय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे होता है?
योजना में आप दो तरीकों से आवेदन भर सकते हैं – ऑनलाइन, ऑफलाइन | इसके जानकारी नीचे बताये गए स्टेप्स में देखें –
ऑनलाइन आवेदन:
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
- “नया पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी दर्ज करें और पंजीकरण करें।
- लॉगिन करें और आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां अपलोड करके सबमिट करें।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए ₹50 का शुल्क है।
ऑफलाइन आवेदन:
- अपने निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) या समाज कल्याण विभाग कार्यालय पर जाएं।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करके जमा करें।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है।
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उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता व शर्ते –
- योजना का लाभ उठाने के लिए, परिवार का मुखिया (पुरुष या महिला) जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- मृतक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बीपीएल कार्ड धारक या बीपीएल परिवार से होना अनिवार्य है।
पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सवाल जबाब –
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया (18 से 60 वर्ष की आयु) की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ वही परिवार ले सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों, और जिनके मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो तथा उनकी मृत्यु हो गई हो।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता होगी।
योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन-यापन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें।
अधिक जानकारी के लिए आप उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जा सकते हैं।
इस पोस्ट में हमने उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना (RPLY) में आवेदन की स्थिति, पेमेंट स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। इसके आलावा हमने योजना के जरुरी नियम, पात्रता, शर्तें व आवेदन के तरीके की जानकारी दी है। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आयी होगी यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव व सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूँछें। |
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